उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, खाड़ी देशों में फंसे लोगों के लिए विशेष हेल्पलाइन जारी…
वर्तमान में खाड़ी देशों तथा मध्य पूर्व एशिया के देशों (जैसे सऊदी अरव, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ईरान, इजराइल, ओमान आदि) में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ निवासरत/कार्यरत / फंसे हुए उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और सम्बन्धित भारतीय दूतावासों से समन्वय करने/आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने, उत्तराखण्ड के जनपदों तथा अन्य सभी सम्बन्धित के साथ समुचित समन्वय / सहयोग करने के लिए सम्यक् विचारोपरान्त् उत्तराखण्ड शासन की ओर से निवेदिता कुकरेती, विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
इनके द्वारा खाड़ी देशों में निवासरत/कार्यरत/फंसे हुए लोगों का सभी प्रकार से सहयोग / समन्वय किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।
इस हेतु पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून स्थित निम्नलिखित हेल्प लाईन नम्बर /
Email id जारी किया जा रहा है-
मोबाइल नम्बर- 9411112792,
Email id-dgc-police-ua@nic.in
इस क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खाड़ी देशों / मध्य पूर्व एशिया में निवासरत/कार्यरत/फंसे हुए उत्तराखण्ड के लोगों की समस्याओं के समाधान, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य दूतावासों से समन्वय, त्वरित सहायता एवं राहत, प्रभावित नागरिकों एवं उनके परिजनों को आवश्यक सूचना एवं मार्गदर्शन किये जाने आदि की आवश्यकता होने पर उपरोक्त मोबाइल नम्बर / Email id पर सम्पर्क किया जा सकता है। उपरोक्त मोबाइल नम्बर /Email id पर सम्पर्क करते समय निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा-
व्यक्ति का नाम-
पिता/पति का नाम-
देश का नाम (जहाँ व्यक्ति निवासरत/कार्यरत/फंसा हुआ हो)-
उस देश में व्यक्ति का पूरा पता-
सम्बन्धित व्यक्ति का पासपोर्ट नम्बर-
सम्बन्धित व्यक्ति का मोबाइल नम्बर / Whatsapp Number / सम्पर्क नम्बर-
सम्बन्धित व्यक्ति की ई-मेल पता-
नाम/पता/मोबाइल नम्बर / Whatsapp Number/ई-मेल आई.डी.-सम्बन्धित व्यक्ति से विदेश में सम्पर्क न हो पाने की दशा में वैकल्पिक व्यक्ति का
सम्बन्धित व्यक्ति का उत्तराखण्ड में पूरा पता-
सम्बन्धित व्यक्ति का उत्तराखण्ड में सम्पर्क हेतु व्यक्ति का नाम /पता/मोबाइल
नम्बर / Whatsapp Number / ई-मेल आई.डी.-अन्य विवरण-
यह आदेश खाड़ी देशों तथा मध्य पूर्व एशिया के देशों में निवासरत/कार्यरत/फंसे हुए उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के सहायतार्थ जारी किया जा रहा है।
